बेंगलुरु कोर्ट बोला- RSS कोई धार्मिक संगठन नहीं: CM सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज; संघ-बजरंग दल को अपराधियों का संगठन कहा था

बेंगलुरु कोर्ट बोला- RSS कोई धार्मिक संगठन नहीं: CM सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज; संघ-बजरंग दल को अपराधियों का संगठन कहा था

बेंगलुरु कोर्ट बोला- RSS कोई धार्मिक संगठन नहीं:  CM सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज; संघ-बजरंग दल को अपराधियों का संगठन कहा था

[ad_1]

बेंगलुरु1 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

सिद्धारमैया कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 20 मई 2023 को दूसरी बार यह पद ग्रहण किया था।

बेंगलुरु की अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है। यह शिकायत उनके उस बयान पर हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि RSS और बजरंग दल अपराध करते हैं।

अधिवक्ता किरण एन ने शिकायत​​​​​​​ में सिद्धारमैया के खिलाफ मानहानि और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए थे। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केएन शिवकुमार ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा,

QuoteImage

RSS कोई धार्मिक संगठन नहीं है और उसकी वेबसाइट पर भी इसे धर्म से नहीं जोड़ा गया है। यह बयान किसी धर्म या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला नहीं माना जा सकता।

QuoteImage

सिद्धारमैया ने यह बयान 17 मार्च को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए दिया था। मामले की शिकायत उसी दिन बेंगलुरु के विधानसभा थाने में की गई थी।

कोर्ट बोला- बयान विधानसभा की बहस का हिस्सा

कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयान विधायक विशेषाधिकार (अनुच्छेद 194(2), भारतीय संविधान) के तहत संरक्षित हैं। यह बयान विधानसभा की बहस का हिस्सा था और संवैधानिक विशेषाधिकार के दायरे में आता है। वहीं, शिकायतकर्ता ने RSS की ओर से अधिकृत व्यक्ति होने का प्रमाण भी नहीं दिया।

17 मार्च- सिद्धारमैया ने RSS को अपराधियों का संगठन बताया

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 17 मार्च को कहा था कि RSS “अपराधी बनाता है”। उन्होंने आरोप लगाया, “अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन कई अपराध आरएसएस और बजरंग दल ही करते हैं।”

—————————————-

खबरें और भी हैं…

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Copyright © 2024 | Powered by Money News |