AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा का फाइल फोटो।
पंजाब में खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 7 लोगों को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया है। तरनतारन की जिला अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि सभी सात दोषियों को 12 सितंबर को सजा सुनाई जाएग
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यह मामला 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर शादी में आई युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। युवती ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था।
विधायक लालपुरा के एडवोकेट ने बताया कि दलित युवती से मारपीट का केस है। अभी फैसला आने है। हम इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
ये तस्वीर 4 सितंबर 2013 की है। पुलिस कर्मचारियों ने भी युवती के साथ मारपीट की थी।
2 पॉइंट में जानिए विधायक पर चल रहा मामला
- शादी में आई लड़की से मारपीट: यह मामला 4 सितंबर 2013 का है। एक युवती अपने परिवार के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची थी। शादी एक मैरिज पैलेस में हो रही थी। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने लड़की से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर टैक्सी चालकों ने उसके साथ मारपीट की।
- वीडियो सामने आने के बाद SC ने संज्ञान लिया: आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कथित तौर पर लड़की के साथ मारपीट की, जिसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए।

AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा। (फाइल)
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