नई दिल्ली46 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

फोटो मेटा AI जनरेटेड है।

डिजिटल अरेस्ट के जरिए दिल्ली के 91 साल के कार्डियोलॉजिस्ट से 3.42 करोड़ रुपए ठगने वाले आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट के एडीशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने की।

उन्होंने चार्जशीट दाखिल होने और सह-आरोपी हरी स्वर्गियारी की जमानत बढ़ाए जाने के बाद आरोपी अमित शर्मा को जमानत दे दी। आरोपी 17 अप्रैल से हिरासत में था। जबकि हरि को 10 जुलाई 2025 को जमानत मिल चुकी है।

अदालत ने यह भी कहा कि ठगी गई एक करोड़ रुपए की रकम शिकायतकर्ता को वापस कर दी गई है। हालांकि मामले की FIR में 3.42 करोड़ रुपए की रकम का जिक्र है।

दिल्ली पुलिस ने विरोध किया, कहा- आरोपी फरार हो जाएगा

दिल्ली पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने तर्क दिया कि आरोपी ने कमीशन के लिए सह-आरोपी को बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे शिकायतकर्ता के खिलाफ 3.42 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया।

अभियोजन पक्ष ने आवेदक के बदले हुए पते को देखते हुए फरार होने के जोखिम और मास्टरमाइंड तथा साथियों का पता लगाने की जरूरत भी बताई।

खबरें और भी हैं…



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *