नई दिल्ली5 घंटे पहले
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ED ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP के नेता सत्येंद्र जैन से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। ईडी ने ये कार्रवाई PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है।
साल 2017 में CBI ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की थी। जैन पर आरोप था कि उन्होंने चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जिनमें वे शेयरहोल्डर थे।
ED ने जांच में पाया कि 2015-16 के दौरान जब सत्येंद्र जैन सरकारी पद पर थे, उनकी कंपनियों ने हवाला के जरिए 4.81 करोड़ रुपए का शेल कंपनियों से लेनदेन किया था। यह पैसा कोलकाता के हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भेजा गया था और इसका इस्तेमाल दिल्ली के आसपास कृषि भूमि खरीदने या लोन चुकाने में हुआ था।
कौन हैं सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन दिल्ली की केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री थे और स्वास्थ्य, विद्युत, गृह, PWD, उद्योग विभाग आदि कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालते थे। वे AAP के शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं।
गिरफ्तारी और जमानत

ED ने मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। वे 18 महीने तक जेल में रहे और अक्टूबर 2024 में दिल्ली कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल में देरी और लंबी कैद के कारण वे जमानत के हकदार हैं।
राष्ट्रपति ने दी थी अभियोजन की अनुमति
फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति दी थी। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से कहा था कि ED के पास जैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
हालांकि अगस्त 2025 में सत्येंद्र जैन को PWD भर्ती मामले में तब राहत मिली, जब CBI ने स्पेशल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि CBI को चार साल की जांच के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला।

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